आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जेपीएम अधिनियम, 1987 के तहत जूट वर्ष 2023-24 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 दिसंबर, 2023 को जूट वर्ष 2023 -24 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024) के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दे दी है। जूट वर्ष 2023-24 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के शत-प्रतिशत आरक्षण और 20 प्रतिशत चीनी को अनिवार्य रूप से जूट के थैलों में पैक करने का प्रावधान करते हैं।